Thursday, 15 January 2026

“बेटी से दुष्कर्म: अदालत ने बताया विकृत कामुकता, कहा—ऐसे अपराध बच्चों के विकास के लिए घातक”


  एक गंभीर मामले में अदालत ने पिता द्वारा बेटी के साथ किए गए दुष्कर्म को “विकृत कामुकता” करार दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस तरह के जघन्य अपराध न केवल पीड़ित के मानसिक और शारीरिक विकास को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, बल्कि पूरे समाज के लिए कलंक हैं। न्यायालय ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना समाज और कानून दोनों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

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